Uttar Pradesh, Samajik Suraksha Pension Yojana (SSPY UP): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन योजना की शरुआत की गई। इन सभी योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) के माध्यम से ले सकते है।
Www.sspy-up.gov.in pension योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, पेंशन सूची (Pension list), पेंशन की स्थिति (Status), भुकतान स्थिति आदि जानकारी चैक कर सकते है।
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उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नवीनतम बजट सत्र – 2024-25 के तहत विधवा/निराश्रित महिला के लिए पालन व भरण पोषण के के लिए राज्य सरकार द्वारा 4073 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है जिससे अब पेंशन योजना की राशि प्रति माह 500 रूपये से बढ़ाकर अब प्रति माह 1000 रूपये कर दी गई है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का बजट 7377 करोड़ रखा गया है।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन फॉर्म 2025
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारित वेबसाइट sspy-up.gov.in पर वृद्धा पेंशन, कुष्ठावस्था एवं दिव्यांग पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए निचे दिए स्टेप्स को फॉलो करे।
वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया -
- उत्तर प्रदेश मे वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए विभाग की आधिकारित वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर आने के बाद “वृद्धा पेंशन योजना” का सीधा लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करे ।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना से सम्बंधित सभी जानकारी खुल जाएगी, जिसमे “ऑनलाइन आवेदन करे” विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Vridha Pension Application form 2025 खुल जायगा, जिसमे आवेदक का नाम, पता, मोहला, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला और बैंक विवरण तथा आयु प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करे।
- अंत मे Deceleration पर (✅) सही चिन्ह का निसान करके “Submit” बटन पर क्लिक करे।
- अब आपका आवेदन फॉर्म पूर्ण हो गया है, print out जरूर निकाल ले।
दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया -
- सबसे पहले यूपी विकलांग पेंशन विभाग की आधिकारित वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर दिव्यांग (विकलांग) एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना मे “योजना के विषय मे” एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे।
- अब आपकी स्क्रीन पर “आवेदन करे” विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे ।
- अब आपकी स्क्रीन पर विकलांग आवेदन फॉर्म 2025 खुल जायगा, यहाँ पर आवेदक नाम, पता, पिता का नाम/पति का नाम, आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट सम्बंधित जानकारी, आय प्रमाण-पत्र आदि बेसिक विवरण दर्ज करे।
- इसके बाद आपको रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20kb), जन्म प्रमाण-पत्र / आयु प्रमाण-पत्र (200KB), दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (200KB) आदि दस्तावेज को अपलोड करे।
- अंत मे Deceleration घोषणा मे (✅) सही चिन्ह का निसान लगाकर Submit बटन पर क्लिक करे। अपना आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल ले।
उत्तर प्रदेश विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश (यूपी) विधवा पेंशन की आधिकारित वेबसाइट – sspy-up.gov.in पर विजिट करे।
- अब आपको निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, जिसमे योजना के विषय मे लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे।
- इसके बाद यूपी विधवा पेंशन स्कीम के लिए “ऑनलाइन आवेदन करे” विकल्प चयन करे।
- अब आपकी स्क्रीन पर “Vidwa pension Application form 2025” खुल जायगा, जिसमे आवेदक की सभी बेसिक जानकारी, बैंक अकाउंट, दस्तावेज आदि को अपलोड करे।
- अब “Deceleration” मे घोषणा मे सहमति (✅) सही टिक का निसान करे तथा Submit बटन पर क्लिक करे।
- अब आपका सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा हो गया है और print out जरूर निकाल ले।
यूपी पेंशन योजना स्थिति कैसे चैक करे
अगर आपने उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा किया है और अब आवेदन स्थिति (Status) को चैक करना चाहते है तो नीचे दिए गए चरणो का पालन करके आवेदन स्टेटस को देख सकते है ।
- सबसे पहले यूपी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट – www.sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको निचे स्क्रॉल करने पर सभी योजनाओं का लिंक दिखाई देगा, आप जिस योजना का आवेदन स्टेटस देखना चाहते है उसमे “योजना के विषय मे” लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करे ।
- अब आपके सामने “आवेदक लॉगिन” का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करे ।
- अब आपकी स्क्रीन पर पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन विंडो खुल जाएगी, जिसमे Old Age Pension/Widow Pension/Divyang Pension का चुनाव करे।
- अब आवेदक की रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर डालकर Send OTP बटन पर क्लिक करे ।
- अब आपको ओटीपी और कैपचा कोड़ को दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करे ।
- अंत मे आपकी यूपी पेंशन स्कीम आवेदन स्थिति खुल जाएगी।
यूपी पेंशन योजना पात्रता मापदंड
उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है वह आवेदक एक बार सम्बंधित पेंशन स्कीम की पात्रता मापदंड को जरूर पढ़ ले। आप सभी यूपी पेंशन योजना मे भाग लेने के लिए योग्यता को निचे विस्तार से पढ़ सकते है।
वृद्धा पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) पात्रता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य में निवास करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को प्रति माह 1000/- रूपये की वित्तीय सहायता की जाती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार है –
- आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष से अधिक तथा अधिकतम आयु 150 वर्ष तक हो सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले आवेदक की अधिकतम आय 46,080/- रूपये है तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की अधिकतम आय 56,460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
- आवेदक के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, आय प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए।
निराश्रित महिला पेंशन योजना (Vidhwa Pension Scheme)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत राज्य मे निवास करने वाली वे निराश्रित महिला जिसके पति का निधन हो गया है उनके लिए सरकार द्वारा जीवन यापन तथा बच्चों व परिवार दैनिक खर्च हेतु प्रति माह 1000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आइये जानते विधवा पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता रखी गई है।
- आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक राज्य या फिर केंद्र किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।
- आवेदक महिला की अधिकतम आय 200,000/- रूपये से अधिक न हो।
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ ऐसी निराश्रित महिला जिसके पति का निधन हो गया हो।
विधवा महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज: आवेदक के पास नविनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड, पति मृत्यु प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक और आय प्रमाण-पत्र आदि।
दिव्यांग एवं कुष्ठ रोग पेंशन
पात्रता | दिव्यांग /विकलांग | कुष्ठरोग |
आवेदक की आयु | न्यूनतम 18 वर्ष (अधिकतम 150 वर्ष) | न्यूनतम 1 वर्ष (अधिकतम 150 वर्ष) |
अधिकतम आय (ग्रामीण क्षेत्र) | 46,080 /- रूपये | 46,080/- रूपये |
अधिकतम आय (शहरी क्षेत्र) | 56,460/- रूपये | 56,460/- रूपये |
प्रतिशत (%) | न्यूनतम 40% से 100 प्रतिशत तक | न्यूनतम 1% से 100 प्रतिशत तक |
प्रति माह अनुदान | 1000/- रूपये | 3000/- रूपये |
पात्रता | राज्य या केंद्र मे किसी पेंशन का लाभ न ले रहा हो | राज्य या केंद्र लाभ न ले रहा हो |
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज | फोटो, विकलांग प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक | फोटो, कुष्ठरोग प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक |
पेंशन सूची चैक करने कि प्रक्रिया
SSPY UP पोर्टल पर आप उत्तर प्रदेश की सभी पेंशन योजना की सूची को देख सकते है। और आप यह जान सकते है की आपका पेंशन सूची मे नाम है या फिर नहीं, यहाँ पर हम बताएगे की आप किस प्रकार से Vridha pension list कैसे करे | दिव्यांग पेंशन सूची कैसे चैक करे | Vidhwa pension list कैसे चैक आदि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के के लिए केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते है ।
- विभाग कि आधिकारित वेबसाइट को खोले।
- होम पेज पर आने के बाद वृद्धावस्था पेंशन/दिव्यांग पेंशन/निराश्रित महिला पेंशन आदि, इनमे से आप जिस पेंशन सूची को चैक करना चाहते है उस पर क्लिक करे ।
- अब आपकी स्क्रीन पर सम्बंधित पेंशन योजना का डेशबोर्ड खुल जायगा।
- इसके बाद आप निचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद “पेंशनर सूची” लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करे ।
- अब आपको अपना जनपद, विकासखंड, ग्रामपंचायत और गांव का चयन करना होगा।
- अंत मे पेंशन योजना सूची खुल जाएगी।
Important link
UP Pension Apply Online | Server 1 |
Registration | Click here |
Login | Click here |
Application Correction | Click here |
UP Pension KYC Kaise kare | Click heee |
UP Pension Kaise Check kare | Click here |
Official website | sspy-up.gov.in |
Helpline
अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किसी भी पेंशन योजना मे भाग लिया है, UP Pension Scheme से जुडी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो यहाँ Up pension सम्बंधित समाज कल्याण विभाग के सभी हेल्पलाइन नीचे उपलब्ध है।
योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
ईमेल | director.swd@dirsamajkalyan.in |
फोन नंबर | 0522- 3538700 |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
योजना का नाम | निराश्रित महिला पेंशन |
विभाग का नाम | महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश |
ईमेल आईडी | widowpensionmahilakalyan@gmail. com |
फोन नंबर | 18004190001 |
मोबाइल नंबर | |
योजना का नाम | दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन |
विभाग का नाम | निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
ईमेल आईडी | dir.hwd-up@gov.in |
फोन नंबर | 522- 2287267 |
मोबाइल नंबर | 18001801995 |
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन कब आएगी?
Ans. उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग एवं विकलांग पेंशन 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक सभी के बैंक अकाउंट मे डाल दी जाएगी।
UP Pension 2025 का पैसा कब आएगा?
Ans. उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन योंजना का पैसा 27 फरवरी 2025 को PFMS पोर्टल पर डाल दिया गया है पेंशन धारको का जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का पैसा 10 मार्च 2025 तक बैंक अकाउंट मे डाल दिया जाएगा।
यूपी पेंशन योजना सत्र 2025-26 मे अप्रैल, मई और जून माह का पैसा कब आएगा?
Ans. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा यूपी दिव्यांग, विधवा और वृद्ध पेंशन योजना का पैसा आधार कार्ड सत्यापन नागरिकों का 20/06/2025 तक बैंक खाते मे भेज दिया जाएगा ।