UP Handicap (दिव्यांग पेंशन) Pension 2025: Apply Online, Eligibility, Status

UP Handicap (दिव्यांग/विकलांग ) Pension yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मे निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए कई प्रकार की योजना चला रखी है जिसका लाभ उत्तर प्रदेश नागरिक उढ़ा रहे है। यूपी सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग/विकलांग योजना की शरुआत की गई। UP Divyang Yojana के तहत ऐसे नागरिक जो Viklang है उनको प्रति माह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे अपने दैनिक खर्चो को पूरा कर सके।

दिव्यांग (handicap) पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश मे निवास करने वाले कुछ ऐसे नागरिक है जो कुष्ठावस्था रोग से पीड़ित है उनके लिए सरकार द्वारा प्रति माह 3000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसके अपने इलाज और दैनिक आवश्यकता को पूरा कर सके।

UP Handicap Pension

UP Handicap (दिव्यांग) pension योजना का उदेश्य :- केंद्रीय में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्ति को ध्यान मे रखते हुए सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना की शरुआत की गई। इस योजना मे दिव्यांग और कुष्ठावस्था रोग से पीड़ित विकलांग व्यक्ति को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति को प्रति माह 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता और कुष्ठावस्था से पीड़ित व्यक्ति को प्रति माह 3000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है जिससे जीवन स्तर मे सुधार हो सके। UP Divyang Pension Yojana 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारित वेबसाइट पर जाकर कर सकते है।

UP Divyang Pension Overview

Name Up Divyang/Viklang Pension
State  Uttar Pradesh (Up)
Pension amount 1000
Department  समाज कल्याण विभाग
Category UP Pension
Apply mode Online
Official website sspy-up.gov.in

 

Eligibility for UP Disabled Pension Scheme 2025

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2025 का लाभ लेने के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित है –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • योजना का लाभ केवल विकलांग एवं कुष्ठ अवस्था से पीड़ित व्यक्ति हि ले सकते है
  • आवेदक केंद्रीय और राज्य में किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हूं
  • विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  • उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले वे विकलांग महिला एवं पुरुष 40% से अधिक विकलांग होने चाहिए
  • विकलांग व्यक्ति की सालाना न्यूनतम आय 12000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • दिव्यांग व्यक्ति किसी सरकारी सेवा का लाभ और दो पहिया वाहन होने पर विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते है
  • अगर विकलांग ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है और उसके परिवार की सालाना आय 46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • अगर दिव्यांग व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में निवास करने वाला हो तो उसकी परिवार की न्यूनतम आय 56460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए

Document required for Viklang pension yojana

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

  •  उमीदवार की न्यूनतम फोटो
  •  आधार कार्ड
  •  बैंक पासबुक
  •  आय प्रमाण पत्र
  •  दिव्यांग सर्टिफिकेट
  •  मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आदि।

How to Apply Online Uttar Pradesh Divyang pension scheme?

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर कर सकते है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-

  •  सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  •  होम पेज बनाने के बाद “Divyang pension” योजना का चयन
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया विंडो दिखाई देगा, जिसमे “Apply Online for Divyang pension” लिंक पर क्लिक करे
  • अब आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन फार्म खुल जाएगा जिसमें अपना व्यक्तिगत विवरण, पता, बैंक विवरण और डॉक्यूमेंट अपलोड करे
  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग आवेदन फॉर्म
  • इसके बाद निचे सबमिट बटन दिखाई देगा उसे पर क्लिक करें

Divyang/Viklang pension released date

S. No Months pension Released date
1 April यूपी दिव्यांग पेंशन/ 20 जून 2025
2 May विकलांग पेंशन/ 👆
3 June कुष्ठा पेंशन 👆

Important Link

UP Pension Status कैसे चैक करे? Click here
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यूपी पेंशन से सम्बंधित लिंक

UP Pension Yojana Link
Old Age Pension के बारे मे 👉यहाँ देखे
 वृद्धावस्था पेंशन के बारे में 👉यहाँ देखे
 Vidhva pension के बारे मे 👉यहाँ देखे
 निराश्रित महिला पेंशन के बारे मे 👉यहाँ देखे
 Divyang pension के बारे मे 👉यहाँ देखे
 Viklang pension के बारे मे 👉यहाँ देखे
  कुष्ठावस्था पेंशन के बारे मे 👉यहाँ देखे

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